एनएफबीएस जिसे Rashtriya Parivarik Labh Yojana के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2016 में की थी। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य कर्मचारियों को खो दिया है, उन्हें वजीफे के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी। वजीफे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत नामांकन के लिए पंजीकृत होना चाहिए। पूरी आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana की मुख्य विशेषताएं
एनएफबीएस योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। अगर परिवार के मुख्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के दूसरे मुखिया को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी।
उम्मीदवार की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। अगर उम्मीदवार 18 साल से कम यानी नाबालिग है या 60 साल से ज़्यादा यानी बूढ़ा है, तो उम्मीदवार को पारिश्रमिक राशि नहीं मिल सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता
1. आवेदन करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहना चाहिए। 2.उम्मीदवार की आयु: 18 से कम या 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. शहरी क्षेत्र से होने पर पारिवारिक वेतन 56,450 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 4. ग्रामीण क्षेत्र से होने पर पारिवारिक वेतन 46,080 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 5.परिवार के कर्मचारी की मृत्यु के बाद सहायता राशि दी जाएगी। |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के फायदे
इस योजना के तहत सरकार प्रति परिवार 30,000 रुपये पारिश्रमिक के रूप में देगी। पहले पारिश्रमिक की राशि 20,000 रुपये थी। 2013 के बाद, राशि को बदलकर 30,000 रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने के योग्य है, वह योजना के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार से मुआवजे के रूप में उक्त राशि का दावा कर सकता है।
किसे मिलेगा Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450/- रुपये और प्रांतीय क्षेत्रों में 46,080/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वजीफे की राशि परिवारों को मुख्य कर्मचारी या परिवार के सम्मानित सदस्य की मृत्यु के बाद ही दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मुख्य रूप से चार तरह के आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड
- गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)
- निवास प्रमाण
ज्यादा जानकारी के लिए आपको बतादे, इस योजना में नामांकन का कोई ऑफ़लाइन तरीका नहीं है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ ऑनलाइन आवेदन करके ही मिलेगा। अभी लाभ लेने के लिए NFBS SCHEME पर क्लिक करें।
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